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जूनियर महिला कोच मामलाः मंत्री संदीप सिंह को राहत नहीं, अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

चंडीगढ़: जूनियर महिला कोच से यौन शोषण के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत नहीं मिली है. संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने अभी फ़िलहाल नहीं फैसला नहीं लिया है. गुरुवार को मामले में सुनवाई होगी.

दरअसल मामले में आरोपी संदीप सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, और शिकायतकर्ता ने इसके लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था. कोर्ट ने भी शिकायतकर्ता को ज़मानत याचिका की प्रति देने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.


बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी. जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद DSP ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई.

आरोपी मंत्री के खिलाफ चार्जशीट
चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं. क्योंकि संदीप सिंह के बयान घटना के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं. चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह से बचने के लिए पीड़िता भागी थी और उसके सिर पर भी चोट लगी थी. फिलहाल, संदीप सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और उन्होंने गिरफ्तारी के डर से ही अग्रिम जमानत याचिका लगाई है.

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