बेंगलुरु । कर्नाटक लोकायुक्त की विशेष अदालत (Karnataka Lokayukta Special Court) ने मंगलवार को शशिकला और इलावरासी के खिलाफ (Against Sasikala and Ilavarasi) गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया (Issued) । अदालत ने केंद्रीय जेल में कैद के दौरान रिश्वतखोरी के एक मामले में वारंट जारी किया । अदालत ने जमानत की रकम देने वाले लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।
आरोप था कि एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला ने जेल के अंदर विशेष सुविधा लेने के लिए अधिकारियों को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह भी आरोप लगाया गया कि शशिकला और इलावरासी जेल से खरीदारी के लिए बाहर भी गई थीं। इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
बेंगलुरु लोकायुक्त अदालत इस मामले को देख रही है और शशिकला, इलावरासी अदालत में पेश नहीं हुई थी। कोर्ट ने लोकायुक्त अधिकारियों को आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने को कहा है।मामले को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और इलावरासी को चार साल की जेल हुई थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले शशिकला और इलावरासी को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में जेल अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था।शशिकला ने इस मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी।
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