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‘केजरीवाल का विवाद ईडी से, केंद्र से नहीं…’, पढ़ें दिल्ली हाई कोर्ट की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली: शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था.

3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया. इसमेंसीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं.


हाई कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  1. सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है.
  2. सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है.
  3. सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है.
  4. दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं.
  5. सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है.
  6. कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है.
  7. विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं.
  8. ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है.
  9. कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं.
  10. ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है.
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