नई दिल्ली । नौकरी के बदले जमीन मामले (land for job case) में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) पूर्व केन्द्रीय मंत्री लालू यादव (Lalu Yadav) के खिलाफ ईडी (ED) के पूरक आरोप पत्र पर 3 जून को संज्ञान ले सकती है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के लिए 3 जून की तारीख तय की है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ईडी की तरफ से पेश हुए। लालू प्रसाद यादव की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत पेश हुए। इस मामले में हाल ही में ईडी ने यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त की है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से यह मंजूरी दी थी।
ज्ञात रहे कि 6 अगस्त 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। तब से अभियोजन की मंजूरी का इंतजार था। इसलिए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया गया।
पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेन्द्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय व संजय राय के नाम हैं। इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती व हेमा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी ने पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उन्हें बिना गिरफ्तारी के आरोपी बनाया गया है।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved