जबलपुर। जिले में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वाली दुकानों और प्रदेश में जहरीली शराब से मृत्यु के मामलों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है।
इसके तहत जिले में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वाली सात दुकानों के लायसेंस 5-5 दिन के लिए निलंबित किये गये हैं। जबकि सात देशी-विदेशी मदिरा एवं वाइन आउटलेट में अनियमिततायें पाये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार दो वाइन आउटलेट लायसेंस दुकानों पर प्रकरण दर्ज किये गये।
आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिन सात मदिरा दुकानों का लायसेंस 5-5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। उनमें देशी मदिरा दुकान ककरतलैया, विदेशी मदिरा दुकान सदर, विदेशी मदिरा दुकान शारदा चौक, विदेशी मदिरा दुकान विजयनगर, विदेशी मदिरा दुकान महानद्दा, विदेशी मदिरा दुकान बिलहरी और विदेशी मदिरा दुकान माढ़ोताल चुंगीनाका शामिल है। इन सभी सातों दुकानों के लायसेंस निलंबन के दिन बाद में तय किये जायेंगे।
कलेक्टर के निर्देश पर नौ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों एवं वाइन आउटलेट लायसेंसों का आबकारी विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किया जाना एवं अन्य अनियमिततायें पाये जाने पर सात दुकानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिन दुकानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है उनमें विदेशी मदिरा दुकान बरेला, विदेशी मदिरा दुकान क्षेत्रीय बस स्टैण्ड, विदेशी मदिरा दुकान व्हीकल मोड़ तिराहा, विदेशी मदिरा दुकान मझगंवा, देशी मदिरा दुकान भानतलैया, विदेशी मदिरा दुकान चंडालभाटा और देशी मदिरा दुकान सदर शामिल हैं।
इसके अलावा जिले की तीन आउटलेट लायसेंस दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें से दो वाइन आउटलेट लायसेंस दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वाइन विक्रय किये जाने पर प्रकरण दर्ज किये गये। जिन दो वाइन आउटलेट पर प्रकरण दर्ज किये गये हैं उनमें नवले शाक्य वाइन आउटलेट विजयनगर और प्रमोद शाक्य वाइन आउटलेट सिविल लाइन शामिल हैं।
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