
भोपाल। आखिरकार मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर फैसला आ ही गया है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन (Madhya Pradesh State Election) आयोग ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है, जिन कैंडिडेट (Candidate) ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की थी, उसे वापस किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन (state election) आयोग के सचिव बीएस जामोद (bs jamod) ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों की राय के बाद यह फैसला लिया गया है। बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय ली गई थी। सोमवार को तीन बार बैठक हुई थी, लेकिन 2 वकीलों के फैसले के इंतजार में राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को ये फैसला लिया।
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