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MP Election: दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और मूक-बधिर मतदाताओं को मिलेगी ये सुविधाएं;, सीधे मतदान कक्ष में होगी एंट्री

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को निर्वाचन आयोग ने चुनौती की तरह लिया है. इसके लिए विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 12 डी में सहमति देने वाले दिव्‍यांग मतदाता घर से डाकमत पत्र से मतदान कर सकेंगे. इसी तरह बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. ऐसे मतदाता बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे. दिव्यांग मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के हिसाब से जबलपुर जिले में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रत्येक मतदान केंद्र में जहां रैम्प बनाए गए हैं, वहीं चिन्हित मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर या ट्राइसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मित्र की होगी नियुक्ति
इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया गया है. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए तीन पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी. दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी.


मतदान केंद्रों पर तैनात किए जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिए गए हैं. ऐसे मतदान केंद्रों जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

मूक-बधिर मतदाताओं के लिए भाषा विशेषज्ञों की होगी नियुक्ति
ऐसे मतदान केंद्र जहां मूक-बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा. जबकि ऐसे मतदान केंद्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां ईवीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेललिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जाएंगे. नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी. इसके साथ ही ईवीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेललिपि में दर्ज उम्मीदवार के क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे.

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