
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ते अपराध (crime) पर नियंत्रण (Control0 रखने के लिए शीघ्र एक कानून (Law) लाया जाएगा। कानून के तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों में जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाए जाएंगे, जिनका जिम्मा निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहाल, कोचिंग संस्थान (Private hospitals, shopping malls, cinema halls, coaching institutes) व ऐसे स्थानों पर जहां 100 से अधिक लोगों की आवाजाही होती है, को सौंपा जाएगा।
हर संस्थान का एक दायरा फिक्स किया जाएगा, जहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे इन संस्थानों से कनेक्ट होंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस संबंध में बैठक हो चुकी है और शीघ्र ही यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाएगा। कानून के तहत इन सभी संस्थानों को अपने आसपास के सीसीटीवी कैमरे का डाटा लगभग एक माह तक सुरक्षित रखना होगा और मांगे जाने पर उसे सरकारी एजेंसियों को दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने पर संस्थानों पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान भी होगा।
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