
भोपाल। प्रदेश में ऐसे निजी वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, को स्क्रेप कराने की वर्तमान में अनिवार्यता नहीं है। वाहन स्वामी अपनी स्वेच्छा से चाहें तो वाहन स्क्रेप करा कर शासन को दिए गए जीवनकाल मोटरयान-कर एवं अन्य आवश्यक करों में छूट का लाभ ले सकते हैं। राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के वाहन, जिन पर किसी मोटरयान कर या दण्ड की राशि बकाया है, ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रेप कराने की शर्त पर 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर बकाया मोटरयान कर अथवा दण्ड की राशि पर 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मंत्री राजपूत ने बताया कि इंदौर में स्क्रेपिंग सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि भोपाल में एक माह में सेंटर अपनी सेवाएँ प्रारंभ कर देगा। इसके साथ ही भारी माल एवं यात्री वाहनों और मध्यम एवं हल्के परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से स्व-चलित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही किया जायेगा। परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रेपिंग के लिये जमा कराने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाहन जमाकर्ता को प्रदान किया जायेगा।
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