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NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को राहत नहीं, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका


नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को-लोकेशन मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका दिया है। शनिवार को अदालत ने उनके अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।


बता दें कि इस मामले में बीते दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (GOO) आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वही हिमालयन योगी हैं। आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि वह एनएसई के कामकाज में दखल देते थे। इसके साथ ही वह एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सलाह दिया करते थे और वह उनके इशारे पर काम किया करती थीं।

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