नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-Super Specialty) की इस वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में अंतिम समय बदलाव (Last minute change in the pattern of entrance exam) करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका 41 पीजी डॉक्टरों ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि नीट-सुपर स्पेशियलिटी के प्रवेश परीक्षा के लिए 23 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन 31 अगस्त को एक और नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा की गई। ये बदलाव परीक्षा के ठीक दो महीने पहले की गई है। नीट-सुपर स्पेशियलिटी की परीक्षा 13 और 14 नवम्बर को आयोजित होने वाली है।
याचिका में कहा गया है कि परीक्षा का वर्तमान पैटर्न 2018 से 2020 तक जारी रहा। इस पैटर्न के तहत सुपर स्पेशियलिटी के लिए साठ फीसदी जबकि फीडर कोर्स से चालीस फीसदी अंक थे। लेकिन नए पैटर्न के मुताबिक क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशियलिटी के सभी अंक जनरल मेडिसिन से होंगे। इससे दूसरे संकाय के डॉक्टरों को काफी नुकसान होगा क्योंकि नीट-सुपर स्पेशियलिटी की तैयार कर रहे सभी डॉक्टर पुराने पैटर्न के मुताबिक तैयारी कर रहे थे। (एजेंसी, हि.स.)
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