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नर्सिंग स्टूडेंट्स को MP हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 56 कॉलेजों के छात्रों को एग्जाम में बैठने का आदेश

इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट (High Court) के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने नर्सिंग स्टूडेंट्स (Nursing Students) को बड़ी राहत दी है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य के जिन 56 नर्सिंग कॉलेजों (56 Colleges) की सीबीआई (CBI) जांच पर रोक लगाई है, उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल (students appearing in examination) करें.


इस मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जबलपुर की ओर से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन और छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में विस्तृत आदेश जारी किए गए थे. लेकिन, प्रदेश के 56 नर्सिंग कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए थे, जिस वजह से नवीन परीक्षा कार्यक्रम में उनके छात्रों को शामिल नहीं किया गया था.

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