विदेश

हिंदू हेरिटेज संपत्ति बेचने पर पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बोर्ड से मांगा जवाब

कराची। पाकिस्तान(Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme courtof Pakistan) ने जाली दस्तावेज बनाकर कराची(Karachi) में एक हिंदू हेरिटेज संपत्ति(Hindu heritage property) बेचने के मामले(sell case) में इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड Evacuee Trust Property Board (ETPB) के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत अल्पसंख्यकों की संपत्ति बेची जा रही है।



मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद (Chief Justice Gulzar Ahmed) ने पाक हिंदू परिषद के संरक्षक रमेश कुमार वंकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों के संरक्षण पर शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है। वंकवानी ने अपनी याचिका में ईटीपीबी द्वारा जाली दस्तावेजों के जरिये हिंदू धर्मशाला को ढहाने के लिए सिंध विरासत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का दावा किया था।

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