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कोर्ट ने तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए बढ़ाई, जानिए NIA ने क्या दी दलील ?

April 29, 2025

नई दिल्‍ली । राष्ट्रीय राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने सोमवार को 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा (Tahavvur Rana) की एनआईए हिरासत (NIA custody) और 12 दिन के लिए बढ़ा दी। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत 12 दिन और बढ़ाए जाने की मांग की थी। एनआईए की याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राणा को उसकी 18 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच चेहरा ढककर अदालत में पेश किया गया।

एनआईए ने अपनी दलील में क्या कहा?
18 दिन की एनआईए हिरासत की मियाद समाप्त होने के बाद राणा को विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया। एजेंसी ने 12 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए दलील दी कि राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हमलों से संबंधित खुलासे के लिए अधिक दिनों की हिरासत जरूरी है।

अधिक दिनों की हिरासत जरूरी
मामले में एनआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने पैरवी की। एनआईए ने अदालत को बताया कि राणा को मुंबई आतंकी हमलों से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया। एजेंसी ने तर्क दिया कि पूरी पूछताछ के लिए अधिक दिनों की हिरासत आवश्यक है।


अदालत ने दिया हिरासत बढ़ाने का आदेश
वहीं, तहव्वुर राणा की ओर से अधिवक्ता पीयूष सचदेवा ने हिरासत बढ़ाने का विरोध करते हुए दलील दी कि अतिरिक्त दिनों की हिरासत की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने राणा को 12 दिन की और एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

क्या बोले राणा के वकील?
आरोपी तहव्वुर राणा के कानूनी सेवा वकील पीयूष सचदेव ने बताया कि अदालत ने पुलिस हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी है। एनआईए ने अपने आवेदन में दलील दी थी कि आगे की जांच के लिए वह आरोपी की और हिरासत चाहती है। तहव्वुर राणा सहयोग कर रहा है। राणा को सुविधाओं की बाबत इस बार भी कोर्ट ने पिछली बार की तरह ही आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एनआईए की दलीलें पिछली बार की तरह ही थीं।

पिछली बार क्या दलील
पिछली बार दलीलों के दौरान, एनआईए ने कहा था कि साजिश के पूरे दायरे को एक साथ जोड़ने के लिए राणा की हिरासत की जरूरत है। एनआईए की ओर से कहा गया कि 17 साल पहले हुई आतंकी वारदातों की कड़ियों को जोड़ने और उसके साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाने की जरूरत है।

पिछले आदेश में क्या कहा था?
अपने पिछले रिमांड आदेश में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी एनआईए को हर 24 घंटे में आरोपी तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही राणा को हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दिए जाने की बात भी कही थी।

कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी
तहव्वुर राणा को सोमवार को करीब दो बजे एनआईए मुख्यालय से पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट के अंदर तथा बाहर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी रही। राणा को गेट नंबर एक से अंदर लाया गया था। तिलक मार्ग पर यातायात को नियंत्रित रखने के लिए यातायात पुलिस भी तैनात रही। हिरासत बढ़ने की मंजूरी मिलने के बाद लगभग साढ़े चार बजे राणा को कोर्ट से दोबारा एनआईए मुख्यालय ले जाया गया।

166 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के सहयोगी रहे राणा की उस याचिका को खारिज कर दी थी जिसमें उसने खुद को भारत डिपोर्ट किए के खिलाफ गुहार लगाई थी। पुनरीक्षण याचिका चार अप्रैल को खारिज किए जाने के बाद राणा को भारत लाया गया था। बता दें कि 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

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