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ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप आदेश पर फिर रोक, कोर्ट ने प्रशासन की दलील नहीं मानी

September 03, 2026

नई दिल्ली। अमेरिका (America) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के बर्थराइट सिटिजनशिप (Birthright citizenship) यानी अमेरिकी जमीन पर जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता (Citizenship for children) देने के नियम को सीमित करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। मैरीलैंड की संघीय जज डेबोरा बोर्डमैन ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के अमल पर रोक लगा दी। यह फैसला प्रवासी अधिकार संगठनों की मांग पर आया है।

जज बोर्डमैन ने कहा कि संबंधित क्लास एक्शन मुकदमे के दायरे में आने वाले बच्चों पर ट्रंप का आदेश लागू करना लगभग निश्चित तौर पर असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस वर्ग में शामिल बच्चे जन्म के समय अमेरिकी नागरिक हैं।

ट्रंप प्रशासन की ‘जल्दबाजी’ वाली दलील भी खारिज
ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दलील दी थी कि मुकदमा समय से पहले दाखिल किया गया है, क्योंकि नए आदेश को लागू करने के लिए एजेंसियों की विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक यह गाइडलाइन शनिवार तक जारी होने की उम्मीद थी। हालांकि, जज बोर्डमैन ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आदेश की भाषा को देखते हुए तत्काल रोक लगाना जरूरी है। साथ ही एजेंसियों को आदेश के अमल से संबंधित गाइडलाइन जारी करने की अनुमति दी गई है।


  • बर्थ टूरिज्म पर भी निशाना
    ट्रंप ने 6 अगस्त को नया कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें खास तौर पर बर्थ टूरिज्म को निशाना बनाया गया था। बर्थ टूरिज्म के तहत महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं, ताकि बच्चे को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिल सके।

    नए आदेश में उन बच्चों की नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई है, जिनके माता-पिता में से कोई अमेरिका में किसी विदेशी सरकार के लिए काम करता है। इसके अलावा धोखाधड़ी या किसी व्यावसायिक लेनदेन के जरिए नागरिकता हासिल करने वाले मामलों और कुछ ऐसे लोगों के बच्चों को भी इसके दायरे में रखा गया है, जिन्हें ‘एलियन एनिमी’ यानी विदेशी दुश्मन की श्रेणी में रखा गया है।

    ट्रंप की यह दूसरी कोशिश, पहली भी कोर्ट में अटकी थी
    जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की यह ट्रंप की दूसरी कोशिश है। इससे पहले जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 2025 के शुरुआती आदेश को लागू करने की कोशिश को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता से वंचित करने की कोशिश संविधान के 14वें संशोधन के सिटिजनशिप क्लॉज से टकराती है।

    तीन बड़ी एजेंसियों को नागरिकता में दखल से रोका
    ताजा मामले में जज बोर्डमैन ने अमेरिकी विदेश विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया है कि वे संबंधित बच्चों की नागरिकता में हस्तक्षेप न करें। इन एजेंसियों को बच्चों की नागरिकता को खारिज करने, उसमें दखल देने या उसे मान्यता देने से इनकार करने से भी रोक दिया गया है।

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