
रोहतक. दो साध्वियों (Two nuns) के साथ रेप और पत्रकार हत्याकांड में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक बार फिर 40 दिनों (40 days) की पैरोल (parole) मंजूर कर दी गई है. राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जिला कारागार में बंद है. पैरोल की अवधि के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहेगा.
जानकारी के अनुसार, गुरमीत राम रहीम की पैरोल को कल शाम मंजूरी दी गई. इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पैरोल के दौरान राम रहीम को तय शर्तों का पालन करना होगा और वह सिरसा डेरा परिसर से बाहर किसी आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकेगा. प्रशासन की ओर से उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. उसे दो साध्वियों के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी वह दोषी करार दिया जा चुका है. इन मामलों के बाद से राम रहीम कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद भी उठते रहे हैं.
इस बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है. इससे पहले भी राम रहीम को चुनावी माहौल के दौरान पैरोल दी जा चुकी है. हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने कहा था कि पैरोल पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई है. पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम को दोबारा सुनारिया जेल में सरेंडर करना होगा.
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