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RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर कैसा पड़ेगा असर?

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को गुजरात (Gujarat) के तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। जिन बैंकों पर जुर्माना (fines on banks) लगाया गया है, उनमें को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Meghraj Nagrik Sahakari Bank Limited) शामिल हैं।



जानिए कितना लगा जुर्माना?
राजकोट के सहकारी बैंक(Cooperative Banks of Rajkot) पर सबसे अधिक 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि बाकी दो पर 25000 रुपये (मेघराज नागरिक) और 50000 रुपये (गांधीधाम मर्केंटाइल) का जुर्माना लगाया गया है। राजकोट के सहकारी बैंक के लिए, आरबीआई ने कहा कि बैंक ने डिपॉजिटर्स एजुकेशन (Depositors Education) और जागरूकता फंड में दस साल से अधिक समय से बकाया कई खातों में बैलेंस राशि को ट्रांसफर नहीं किया है। इसी आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद बैंक नियामक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर मोनेटरी फाइन लगाया जाना जरूरी है।

क्यों लगाया गया जुर्माना?
कच्छ स्थित गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Gandhidham Mercantile Co-Operative Bank) के मामले में, आरबीआई ने पाया कि बैंक ने एक लोन अप्रूवल किया था जिसमें उसके निदेशक के एक रिश्तेदार का ब्याज था और निदेशक का रिश्तेदार गारंटर के रूप में था। इसी तरह का उल्लंघन तीसरे बैंक मेघराज नागरिक के मामले में भी पाया गया था। बैंक नियामक ने कहा, “बैंक ने छह लोन मंजूर किए थे, जिसमें निदेशकों के रिश्तेदार ज़मानत/गारंटर के रूप में थे। बता दें कि बैंकों पर जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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