डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और अन्य बोर्डों को कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से ली गई परीक्षा फीस वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता दीपा जोसेफ, एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और 10वीं कक्षा की एक छात्रा की मां है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसलिए बोर्ड द्वारा एकत्र की गई राशि अनुचित है।
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