
नई दिल्ली । सलमान खान (Salman Khan) द्वारा फिल्म काला हिरन: द बैटल फॉर लिगेसी (Kala Hiran: The Battle For Legacy) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फिल्म के नामांकन और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। अभिनेता ने आरोप लगाया है कि फिल्म के प्रचार और छवि में उनकी पहचान और सार्वजनिक छवि का उपयोग बिना अनुमति किया जा रहा है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का उल्लंघन हो रहा है। यह मामला कानूनी विवाद (Legal Dispute) के रूप में चर्चा में है।
मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष हुई, जहां अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स पहले से न्यायिक संरक्षण के दायरे में हैं। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान, छवि, शैली, स्वरूप और उससे जुड़ी विशिष्ट विशेषताओं का व्यावसायिक उपयोग बिना सहमति के नहीं किया जा सकता।
याचिका में दावा किया गया है कि हाल ही में जारी फिल्म के प्रचार सामग्री और पोस्टर में ऐसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधे तौर पर सलमान खान की पहचान से जुड़े दिखाई देते हैं। अभिनेता की कानूनी टीम का कहना है कि पोस्टर में दर्शाए गए किरदार का स्वरूप और उसके द्वारा पहना गया विशेष ब्रेसलेट अभिनेता की सार्वजनिक छवि से मेल खाता है। इससे दर्शकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह अभिनेता की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है।
अदालत को यह भी बताया गया कि वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े मामलों में अभिनेता को अधिकांश मामलों में कानूनी राहत मिल चुकी है, जबकि एक मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म और उससे जुड़े प्रचार अभियान पुराने विवादों को फिर से चर्चा में लाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सलमान खान ने अपनी याचिका में फिल्म निर्माता अमित जानी, निर्माण कंपनी, निर्देशक और अन्य संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि फिल्म के निर्माण, वितरण, प्रचार और रिलीज से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं, जब तक कि मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता।
विवादित फिल्म को वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित बताया जा रहा है। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच अभिनेता की कानूनी आपत्ति ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है। अब अदालत के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि फिल्म के प्रचार और प्रस्तुति में उपयोग किए गए तत्व वास्तव में अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं। इस मामले का फैसला मनोरंजन उद्योग में पर्सनैलिटी राइट्स और सार्वजनिक छवि के उपयोग से जुड़े कानूनी मानकों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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