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आवारा कुत्तों के मुद्दे पर SC का सुनवाई से इनकार, जन्म नियंत्रण को लेकर डाली गई थी याचिका

July 27, 2026

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों और आश्रयों में कुत्तों के प्रति क्रूरता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि कोई भी नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण पशु जन्म नियंत्रण अभियान चलाने के लिए किसी भी पशु कल्याण संगठन को तब तक नियुक्त न करे जब तक कि उसके पास AWBI से वैध परियोजना मान्यता प्रमाण पत्र न हो।

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार, आवारा कुत्तों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन को नियमों के तहत ऐसे कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को परियोजना मान्यता प्रमाण पत्र के बारे में बताया। वकील ने शीर्ष अदालत के 19 मई के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कई निर्देश दिए गए थे, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समयबद्ध कदम उठाने के लिए कहना शामिल था।


  • याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि सभी पशु कल्याण संगठन जिन्होंने एडब्ल्यूबीआई से अपनी परियोजना मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अपनी परियोजना मान्यता का वैध नवीनीकरण प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के पशु जन्म नियंत्रण अभियान को तत्काल बंद कर देना चाहिए।

    19 मई को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जीवन के लिए खतरे को कम करने के लिए रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार, खतरनाक और आक्रामक कुत्तों के इच्छामृत्यु की अनुमति दी, यह कहते हुए कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में आवारा कुत्तों से नुकसान के खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार शामिल है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2025 के अपने आदेश को वापस लेने और उसमें संशोधन करने की याचिकाओं और आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसमें संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने और उनकी नसबंदी करने संबंधी निर्देश भी शामिल थे।

    पिछले साल नवंबर में अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि का संज्ञान लिया था। उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को तुरंत निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

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