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सेबी ने एआईएफ, वीसीएफ के विदेशी निवेश के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

विदेशी निवेश के लिए कंपनी के भारतीय संपर्क की जरूरत खत्म

नई दिल्ली। निवेश को बढ़ावा (boost investment) देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (Securities and Exchange Board of India (SEBI)) ने नए दिशा-निर्देश (new guidelines) जारी किए हैं। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेश के लिए कंपनी के भारतीय संपर्क की जरूरत को खत्म कर दिया है।


सेबी ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी करके वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) और उद्यम पूंजी कोषों (वीसीएफ) के लिए विदेश में निवेश संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी निवेश के लिए कंपनी के भारतीय संपर्क की जरूरत को खत्म कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों के तहत विदेश में निवेश करने वाली फर्म के लिए भारतीय संबंध की जरूरत नहीं होगी। नए निर्देशों के मुताबिक एआईएफ भारत के बाहर गठित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा सेबी ने वीसीएफ को कुछ शर्तों के तहत विदेश में उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश करने की अनुमति दी है। इससे पहले इस तरह के विदेशी निवेश की अनुमति सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दी गई थी, जिनका भारतीय संबंध था। इसमें यदि कंपनी का विदेश में कार्यालय है, तो भारत में भी कामकाज में समर्थन देने के लिए उसका दफ्तर होना जरूरी था। (एजेंसी, हि.स.)

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