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जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने

October 15, 2026


नई दिल्ली । जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले पर (Regarding Decision to remove protest site at Jantar Mantar) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया (Supreme Court has issued notice to Central Government) ।


  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उस दिन की सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने के फैसले पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि प्रदर्शन के दौरान उठाए गए इन कदमों के पीछे क्या कारण थे और इनके औचित्य को लेकर सरकार का पक्ष क्या है। केंद्र सरकार ने मांगी थी बिना शर्त माफी

    इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरनेट बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों और विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं, वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गौरव भाटिया पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश से मामले की सुनवाई के दौरान उस दिन की घटनाओं से जुड़े रिकॉर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का रास्ता साफ होगा।

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