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Supreme Court ने केन्द्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल हाईवे और दूसरे रोडवेज की निर्माण योजनाओं में सभी सार्वजनिक उपयोगिता के लिए सरकार को अनिवार्य रूप से यूटिलिटी डक्ट (Utility duct) उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये एक अच्छा विचार है।
याचिका वकील अनिरुद्ध सांगानेरिया ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्रीसत्य मोहंती ने कहा कि सभी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता अनिवार्य रूप से इन सुविधाओं का उपयोग करें और अनावश्यक रूप से रोडवेज की दोबारा खुदाई या गड्ढा खोदने से बचें। याचिका में कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों और दूसरी एजेंसियां एक ही काम के लिए बार-बार गड्ढे खोदती हैं। अगर यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा तो पानी, बिजली, फोन या गैस की सप्लाई के लिए बार-बार गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होगी।
याचिका में कहा गया है कि 22 नवंबर 2016 को सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर नेशनल हाईवे और दूसरे सड़कों के लिए सार्वजनिक यूटिलिटी डक्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। याचिका में इस दिशा-निर्देश को लागू करने की मांग की गई है। 

 

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