भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

Supreme Court का फरमान, PSC मामलों में शीघ्र सुनवाई करे High Court

भोपाल। मप्र लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट ने आदेश दिया है कि मप्र हाई कोर्ट इस मामले में शीघ्रता से सुनवाई करे। याचिका अभ्यर्थियों की ओर से दायर हुई है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी हुई है। जब तक इस संबंध में मप्र हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जाए। पीएससी की मुख्य परीक्षा 21 मार्च से होना है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रारंभिक परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों से अधिक अंक मिलने के बावजूद उन्हें आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया। जबकि कम अंक पाने वालों को भी अनारक्षित श्रेणी में मौका मिल गया। नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा घोषित कर दी।

लॉकडाउन के बावजूद होगी मुख्य परीक्षा
पीएससी की मुख्य परीक्षा 21 मार्च रविवार को होना है। इस दिन सरकार ने तीन शहरों में टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके बावजूद भी मुख्य परीक्षा हेागी। पीएससी के चेयरमैन डा.राजेश लाल मेहरा ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर जा सकेंगे।

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