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परमबीर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश-मुंबई के पूर्व कमिश्नर की तरफ से दायर मामले में होगी CBI जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से दायर मामले में सीबीआई जांच (CBI Inquiry) का आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र (Maharashtra) के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गौर किया. ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं. ऐसे में उनका मानना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होना उचित है, इसीलिए कोर्ट मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रही है.परमबीर सिंह मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.


कोर्ट ने परमबीर सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है. वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में ददील दी थी कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा. वहीं वकील ने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार CBI जांच के पक्ष में नहीं है.

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