भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

कलेक्टर ने माफिया पर लगाया 11.51 करोड़ रुपए का जुर्माना खनिज संचालक ने निरस्त किया

  • खनिज मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

भोपाल। राजगढ़ कलेक्टर ने अवैध उत्खन के मामले में खनिज माफिया पर 11 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कलेक्टर आदेश के खिलाफ माफिया ने संचालक खनिज के यहां की तो जुर्माने का आदेश अपास्त(निरस्त) कर दिया गया। खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांगे्रस विधायक प्रियव्रत्त सिंह के जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय राजगढ़ में लंबित अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में 11 करोड़ 51 लाख 5 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस प्रकरण के खिलाफ संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अर्थदंड संबंधी आदेश को अपास्त कर दिया था। वसूली आदेश अपास्त होने से अब जुर्माना वसूलने की कार्रवाई का सवाल नहीं उठता है। साथ ही इस मामले में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कार्र्रवाई नहीं होगी।


संबल योजना में नाम जुड़वाने पटवारी प्रमाणीकरण जरूरी नहीं
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल-2 योजना में पंजीयन के लिए पटवारी प्रमाणीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी है। भाजपा विधायक चेतन्य कुमार कश्यप के सवाल के जवाब में मंत्री ने प्रश्नकाल में बताया कि मई 2022 में जारी निर्देश के अनुसार भूमि प्रमाणीकरण के लिए पटवारी प्रमाणीकरण जरूरी था। इसके बाद अगस्त 2022 में इसमें संशोधन किया गया। जिसके तहत भूमि प्रमाणीकरण के लिए भू अभिलेख पोर्टल से बी-1 की प्रति के आधार पर भूमि प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है।

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