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सरकारी संपत्तियों को बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने (sale of government properties) के खिलाफ बीते दिनों हाईकोर्ट (High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी. अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार (State Government) को नोटिस(Notice) भेजकर जवाब मांगा है. सरकार को 4 हफ्तों में नोटिस का जवाब देना है.
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर 2020 को नियमों में संशोधन कर प्रदेश की सरकारी संपत्ति को बेचने का फैसला किया था. इसके लिए बाकायदा प्रदेश के 20 जिलों की करीब 32 सरकारी संपत्तियों को चिन्हित कर उनकी बिक्री के लिए टेंडर भी मंगा लिए हैं. वहीं कुछ संपत्तियों को तो बेचे जाने की भी खबर है. इस पर जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचना चाह रही है.



याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें किराए पर, लीज पर या फिर पीपीपी मॉडल पर भी दिया जा सकता है. इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और प्रदेश की सरकारी संपत्ति भी बिकने से बच जाएगी. अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.
मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मध्य प्रदेश शासन आवंटन नियम’ में संशोधन किया था. इस संशोधन का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व अर्जित करना है. इसके तहत सरकार पुराने भवन और पुरानी संपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाया जाए.

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