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भुगतान एकीकरण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के पास फिर से देना होगा आवदेन, Paytm ने दी जानकारी

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने एक्सचेंजों के साथ अपनी 100 प्रतिशत सहायक, पेटीएम भुगतान सेवाओं के बारे में एक अपडेट साझा किया है। फिनटेक कंपनी ने कहा कि उसे ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के पास फिर से आवेदन करना होगा। इस संबंध में उसे भारतीय रिजर्व बैंक से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

कंपनी अब भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के लिए 120 कैलेंडर दिनों के भीतर आवेदन फिर से जमा कर सकती है। इससे पहले, कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पेटीएम से अपनी सहायक कंपनी में पिछले निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन की मांग करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं करेगी।


कंपनी ने शनिवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “हम नए ऑफ़लाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकते हैं और उन्हें ऑल-इन-वन क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन आदि सहित भुगतान सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं। इसी तरह पीपीएसएल मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के साथ व्यापार करना जारी रख सकता है।”

इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि पेटीएम की मजबूत व्यावसायिक गति जारी रहने की संभावना है, इसके लाभप्रदाता लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी अपने मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के साथ काम करना जारी रख सकती है।

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