
इंदौर: इंदौर (Indore) निवासी राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi) की हत्या के मामले में नए अपडेट सामने आए हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस (High-Profile Cases) में न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) प्रथम श्रेणी डीकेके मिहसिल्ल की अदालत (Court) ने दो सह-आरोपियों, लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत (Bail) दे दी है. लोकेंद्र सिंह तोमर इस मामले में गिरफ्तार होने वाला आठवां आरोपी था.
लोकेंद्र वह फ्लैट मालिक है, जहां हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने शरण ली थी, जबकि बलबीर उस इमारत का सुरक्षा गार्ड है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी इमारत के एक फ्लैट में सोनम रघुवंशी 30 मई से 7 जून 2025 तक छिपी रही थी. बताया गया है कि यह फ्लैट शिलोम जेम्स नामक व्यक्ति को किराए पर दिया गया था. बलबीर अहिरवार, जो उस फ्लैट का सुरक्षा गार्ड है, उस दौरान तैनात था और इस पूरी गतिविधि की जानकारी रखता था.
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