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लोन फ्रॉड मामले में वेणुगोपाल धूत को हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली (Delhi) । बाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) की सीबीआई की ऋण धोखाधड़ी मामले (loan fraud cases) में अंतरिम जमानत दे दी है।

विदित हो कि ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई (CBI) ने 23 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

उन्हें सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर रिट याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश 13 जनवरी को सुरक्षित रखा था। उन्होंने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।



वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने शुक्रवार (13 जनवरी) को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की ओर से धूत को 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। धूत ने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है और अंतरिम जमानत भी मांगी थी। वेणुगोपाल धूत ने सीबीआई गिरफ्तारी के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी । इसके साथ ही धूत ने न्यायिक हिरासत में घर का भोजन भी दिये जाने के लिए आवेदन किया था।

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