
जबलपुर। पास्को एक्ट के तहत पीडि़तो को मुआवजा नहीं दिये जाने के संबंध में मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली निवासी अधिवक्ता ने पत्र लिखा था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ ने पत्र को जनहित याचिका मानते हुए उक्त मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में किये जाने के निर्देश दिये थे। जस्टिस शील नागू व जस्टिस सुनीता यादव की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
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