डेस्क: अगर आपके पास बैंक (Bank) में लॉकर (Locker) है और आपने अब तक नया लॉकर एग्रीमेंट (Agreement) साइन नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए. RBI की लॉकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की डेडलाइन खत्म हो गई है और एक्शन लेते हुए कई बैंक ने अपने ऐसे ग्राहकों के लॉकर सील कर दिए हैं. ऐसे में अगर आपने भी अपना लॉकर एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया है तो तुरंत कर लें वरना आपका लॉकर सील हो जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के तहत सभी बैंकों को ग्राहकों (Customers) से नया रिवाइज्ड (New Revised) लॉकर एग्रीमेंट साइन कराना अनिवार्य किया गया है. यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ था और ग्राहकों को इसका पालन करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था.
RBI ने बैंकों से कहा है कि लॉकर ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट अपनाएं. इसमें ग्राहकों और बैंकों, दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. नए एग्रीमेंट में बैंक की जिम्मेदारी सीमित रहेगी. चोरी, आग, या दुर्घटना की स्थिति में कुछ हद तक बैंक जिम्मेदार माना जाएगा. ग्राहक को लॉकर के उचित उपयोग और समय पर किराया भुगतान की शर्तें माननी होंगी
अगर कोई ग्राहक तय समय (31 दिसंबर 2024) तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो बैंक लॉकर सेवाएं बंद कर सकता है. इससे पहले आपको रिमाइंडर और नोटिस भी दिए जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी लापरवाही बरती गई, तो बैंक कानूनी रूप से आपके लॉकर को ऑपरेट करने से इनकार कर सकता है.
आरबीआई ने कहा था कि जो ग्राहक समय सीमा से पहले एग्रीमेंट रिन्यू करने में विफल रहते हैं, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बैंक लॉकर तक पहुंच से इनकार कर सकते हैं और पूरक शुल्क लगा सकते हैं. जनवरी 2023 के अपने सर्कुलर में, आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों के लिए अपने बैंक लॉकर को फ्रीज होने से बचाने के लिए 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा से पहले प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है.
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