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3 दिन छुट्टी, 4 दिन काम, श्रम कानून में फिर होगा बदलाव

 

नई दिल्ली। देश में बन रहे नए श्रम कानूनों (Labor Laws) के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) के मुताबिक केंद्र सरकार (Central Government) हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकती है। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी (HR Policy) बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इसे फिलहाल टाल दिया गया।


नए लेबर कोड (Labor Code) के नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है।

जल्द लागू हो सकते हैं नियम
सरकार को 1 अप्रैल से लेबर कोड (Labor Code) नियमों को लागू करना था, लेकिन इन्हें टाल दिया गया। राज्य सरकारों ने नियमों को अभी फाइनल नहीं किया, जिसके कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर कोड टालने का फैसला इसलिए भी लिया गया, ताकि कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर और एचआर पॉलिसी (HR Policy) बदलने के लिए समय मिल जाए, क्योंकि इन नियमों के तहत कंपनियों की कर्मचारी लागत बढ़ जाएगी। सीनियर श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) के अधिकारियों के मुताबिक लेबर कोड (Labor Code) को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।

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