आचंलिक

रेत का अवैध उत्खनन करते 3 ट्रेक्टर-ट्रॉली जप्त

  • रेत माफिायाओं पर गुना पुलिस की कार्यवाही, चालक, मालिक सहित 7 पर प्रकरण दर्ज

गुना। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिले में अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्यवाही हेतु निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं, इसी सिलसिले में एसडीओपी चांचौडा सुश्री दिव्या सिंह राजावत के मार्गदर्शन में जिले के कुम्भराज थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह माबई एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे तीन ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जप्त कर अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त कुल 07 आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379, 414, 109 भादवि एवं खान और खनिज अधिनियम की धारा 4(्र), 21(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है । प्राप्त जानकारी के अनुसार गत् दिनांक 19 जनवरी 2023 की शाम को जिले के कुम्भराज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिन्द्रा व दो आयशर ट्रेक्टरों के पीछे लगी ट्रॉलियों में पार्वती नदी से अवैध रूप से रेत भरकर जिसे बेचने के लिये भमावद तरफ ले जाया जा रहा है ।

वैध दस्तावेज नहीं मिले
इस सूचना के मिलते ही रेत माफियाओं पर कार्यवाही हेतु कुम्भराज थाने से पुलिस की एक टीम तत्काल भमावद रोड पर ग्राम खिरिया मंदिर के पास पहुंची, जहां पर मुखबिर के बताये तीनों ट्रेक्टर-ट्रॉलियों के आने पर पुलिस द्वारा जिन्हें रोककर जिनके चालकों से नाम पता पूछने पर महिन्द्रा-575 ट्रेक्टर के चालक ने अपना नाम कमल सिंह पुत्र रामसिंह केवट उम्र 25 साल निवासी ग्राम बापचा विक्रम थाना चांचौडा, आयशर-485 ट्रेक्टर के चालक ने अपना नाम प्रधुमन पुत्र रमेश केवट उम्र 22 साल निवासी ग्राम भमावद थाना कुम्भराज एवं आयशर-5150 ट्रेक्टर के चालक ने अपना नाम तेज सिंह पुत्र धूरेलाल केवट उम्र 25 साल निवासी ग्राम भमावद के होना बताये । जिनसे ट्रॉलियों में भरी रेत के संबंध में दस्ताबेज मांगने पर तीनों के पास कोई वैद्द दस्ताबेज नहीं पाये गये एवं पूछताछ पर बताया कि भाया पुत्र बनबारीलाल यादव निवासी ग्राम खिरिया थाना कुम्भराज द्वारा रेत का ठेका लेने की कहकर पार्वती नदी से 1500 रूपये प्रति ट्रॉली रेत भरी जा रही है ।


इन्होंने की कार्रवाई
तीनों चालकों से उनके ट्रेक्टर मालिकों के नाम पता पूछने पर महिन्द्रा-575 ट्रेक्टर के मालिक का नाम राधेलाल पुत्र खूबचंद धाकड निवासी ग्राम गुलबाडा थाना कुम्भराज, आयशर-484 ट्रेक्टर के मालिक का नाम बाबूलाल पुत्र बालमुकुन्द मीना निवासी ग्राम गुलबाडा एवं आयशर-5150 ट्रेक्टर के मालिक का नाम महेन्द्र पुत्र लक्ष्मण मीना निवासी ग्राम गुलबाडा का होना बताया । पुलिस द्वारा रेत से भरी तीनों ट्रॉलियों को ट्रेक्टरों सहित विधिवत जप्त कर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त उक्त सभी 07 रेत माफियाओं के विरूद्ध कुम्भराज थाने में अप.क्र. 20/23 धारा 379, 414, 109 भादवि एवं खान और खनिज अधिनियम की धारा 4(्र), 21(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं रेत का अवैध रूप से परिवहन करते पकडे गये तीनों ट्रेक्टर चालकों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही की गई । कुम्भराज थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत सिंह माबई, उपनिरीक्षक देवराज सिंह परिहार, सउनि अजीत कुजूर, आरक्षक आशुतोष चौहान, आरक्षक पपेन्द्र रावत एवं आरक्षक मुकेश साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

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