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लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र एक समान हो, केंद्र को नोटिस

February 02, 2021

नई दिल्ली । लड़के और लड़की के लिए शादी की Minimum Age एक समान करने की मांग को लेकर दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किये जाने की मांग पर Supreme Court ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि शादी की उम्र में ये अंतर पितृसत्तात्मक सोच का परिचायक है।


Delhi HighCourt में  यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि युवतियों की शादी की उम्र 18 वर्ष करना भेदभाव के बराबर है। याचिका में कहा गया है कि युवक और युवतियों की शादी की न्यूनतम आयु में फर्क करना हमारे पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता को दर्शाता है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है। यह प्रावधान युवतियों के साथ भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि पुरुषों की शादी करने की उम्र 21 वर्ष है जबकि महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 वर्ष है। यह प्रावधान लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के साथ साथ महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है यह एक सामाजिक सच्चाई है कि शादी के बाद  महिला को अपने पति से कम आंका जाता है और उसमें उम्र का अंतर और भेदभाव बढ़ाता है। कम उनकी पत्नी उम्मीद की जाती है कि वह अपने से बड़े उम्र के पति का सम्मान करें। याचिका में युवक और युवती दोनों की शादी करने की न्यूनतम उम्र एक समान 21 वर्ष करने की मांग की गई है।

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