भोपाल। भोपाल नगर निगम सीमा और आसपास 96 ऐसी कॉलोनियां प्रशासन ने चिह्नित की हैं, जो बिना प्रशासन की अनुमति के विकसित की जा रही हैं। भोपाल संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने दो दिन पहले भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक कर मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद हरकत में आया नगर निगम प्रशासन कल आधा दर्जन मामले दर्ज कराए हैं। आधा दर्जन एफ आईआर में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो भोपाल नगर निगम की सीमा में अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित हो रही थीं। जानकारी के अनुसार पहला मामला बिलखिरिया में दर्ज कराया गया है, जिसमें धोखाधड़ी की धारा के तहत 292 सी, मप्र नगर पालिका अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में कॉलोनी विकसित करने वाले रामशरण प्रजापति ने खसरे में हेराफेरी कर बिना अनुमति प्लॉट काटकर कॉलोनी बना रहा था। इसी तरह जमीनों का तहसीलदार कार्यालय से बिना डायवर्सन कराए, नगर निगम और जिला प्रशासन से कॉलोनी निर्माण और प्लॉट विकसित कर उसे बेचने की अनुमति लिए बिना सीधे प्लॉट काटकर कॉलोनी विकिसित करने वाले प्रापर्टी डीलर और बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किए गए गए हैं। रातीबड़ पुलिस के अनुसार ग्राम सेवनिया में कॉलोनी काटने वाले स्नेह प्रभा, इंदु प्रभा, शशि प्रभा, गंगाराम, अरविंद सिंह, रौनक सिंह, चारू सिंह, उमा श्रीवास्तव, मुकेश गर्ग, उमेर अहमद और उमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त आरोपियों के खिलाफ अभी 292 सी, नगर पालिका अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में फ र्जीवाड़ा सामने आने पर धोखाधड़ी की धारा लगाई जाएगी। ज्ञात हो कि भोपाल नगर निगम में 96 कॉलोनी चिह्नित की गई हैं, जो अवैध हैं, इनमें से 20 के डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। बाकी के खिलाफ जल्द ही मामला दर्ज होने की संभावना है।
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