
डेस्क। 50 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोगों को कोविशिल्ड वैक्सीन (Covishield) की दो डोज के बीच अंतर को 12 सप्ताह से घटाकर 8 सप्ताह करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इंकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने 27 मई 2021 को इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जारी वैक्सीन सर्विलांस रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत में कोविशिल्ड वैक्सीन के दो डोज के अंतर को कम करने के लिए ताजा दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी.
याचिका में कहा गया था कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है और कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ऐसे में खतरे को कम करने के लिए कोविशिल्ड वैक्सीन के बीच 3 माह के अंतर को कम करने की जरूरत है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि वैक्सीन की दो डोज के बीच के अंतर को कौन निर्धारित करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? कोर्ट मामले में नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं है. याचिकाकर्ता या तो याचिका वापस लें वर्ना कोर्ट जुर्माना लगा सकता है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि क्या कोर्ट प्रतिवादियों को उनकी याचिका के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है? वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर हैं और वो वैक्सीन की प्रक्रिया पर रोशनी डाल सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि यहां रोजाना स्वास्थ्य विशेषज्ञ आते हैं, हम रोज गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते. हमने आपको बहस करने का मौका दिया, लेकिन आप कोर्ट को सहमत नहीं कर पाए, कृपया इसे वापस लें. कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.
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