img-fluid

ट्विन टावर को ढहाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सुपरटेक, कहा- बस एक टावर ही गिराएं

September 29, 2021

नई दिल्ली। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक नोएडा में ट्विन टावर को ढहाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कंपनी ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि ट्विन टावर के दो टावरों में से बस एक टावर को ढहाने की मंजूरी दें।

कंपनी का कहना है कि इससे ना केवल करोड़ों रुपये बचेंगे बल्कि नियमों के मुताबिक निर्माण भी होगा। बता दें कि इससे पहले 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट परिसर में दो अवैध 40-मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था और बिल्डर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सुपरटेक ने बिना स्वीकृति के और विभिन्न भवन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दो अवैध टावरों, टी16 और टी17 का निर्माण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को उन घर खरीदारों द्वारा किए गए भुगतान को वापस करने के लिए कहा जिन्होंने दो अवैध टावरों में निवेश किया था। इसके अलावा एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए को भारी जुर्माना भी देने के लिए कहा था।


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुपरटेक को आदेश देते हुए कहा था कि नोएडा में ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाएं। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दो करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। पीठ ने पाया कि मानदंडों के उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत थी। पीठ ने फैसले में कहा था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

फैसले में कहा गया था कि टॉवर्स को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले की सुनवाई की थी। बता दें कि वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है।

Share:

  • 103 एकड़ अतिशेष घोषित मौर्या हिल्स पर हो रही हैं धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां

    Wed Sep 29 , 2021
    कृषि जमीनों के नाम पर बड़े-बड़े भूखंडों को खरीद…रसूखदार तान रहे हैं अवैध बंगले… कालोनाइजर से लेकर अफसरों से लेकर कई व्यापारी जमीन खरीददारों में शामिल बड़ों को आराम… छोटों का काम तमाम इंदौर, राजेश ज्वेल। एक तरफ प्रशासन (Administration) कनाडिय़ा रोड (Kanadiya Road) पर बने दो अवैध मैरिज गार्डनों (Illegal Marriage Gardens) को जमींदोज […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved