- अब एनओसी के लिए नहीं लगाने होंगे पंचायतों के चक्कर
भोपाल। राज्य सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग की स्थापना या फिर पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए सीधे भोपाल से एनओसी लेगी। इसके लिए सरकार पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। अधिनियम में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद एनओसी के लिए पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यमियों को विभिन्न् सुविधाएं दे रही हैं। उद्योग, यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तो संबंधित पंचायत से अनापत्ति लेनी होती है। इसी तरह पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार इसमें निवेशकों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 55 में संशोधन करके विशेष प्रयोजन के लिए क्षेत्र विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण देने का अधिकार सरकार तय करेगी। इसमें संबंधित विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर
सरकार ने तय किया है कि सहकारिता, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए काम करेंगे। सहकारिता विभाग ग्रामीण उद्यमी तैयार करने के लिए प्राथमिकता समितियां बनेगा। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी दिलाया जाएगा। वहीं, कृषि विभाग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देगा।