
नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी प्रथमदृष्टया वैध थी। अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस आरआई छागला की एकल पीठ ने कोचर को यह निर्देश भी दिया कि वह 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें। अदालत ने कोचर को छह माह के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें अगर शेयरों का कोई सौदा किया गया है, तो उसके बारे में बताना होगा। जस्टिस छागला ने कोचर के अंतरिम आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने बर्खास्तगी को वैध माना है।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved