
नई दिल्ली। एनएसई फोन टैपिंग से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी है। उनपर मनी लाउंड्रिंग के आरोप थे। चित्रा रामकृष्ण कथित फोन टैपिंग मामले में सीबीआई मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। विस्तृत आदेश का पालन करना है।
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