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एक और हेट स्पीच मामले में बुरे फंसे आजम खान, रामपुर कोर्ट ने माना दोषी, सुनाई 2 साल की सजा

July 15, 2023

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान एक और हेट स्पीच मामले में बुरा फंस गए हैं। उन्हें उस मामले में दो साल की सजा भी सुना दी गई है। ये फैसला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जब आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी मान लिया है।


असल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब रामपुर से आजम गठबंधन के साझा प्रत्याशी थे। एक जनसभा में तब उन्होंने एक ही बयान में पीएम, सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। आजम खान ने अपने बयान में कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कातिल है शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को भेजा है, रामपुर में दंगा करवाना चाहते हैं।

अब उसी मामले में चार साल बाद रामपुर कोर्ट ने सपा नेता को दोषी माना है।उन्हें दो साल की सजा दे दी गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब आजम हेट स्पीच मामले में फंसे हों। साल 2022 में भी एक मामले में कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी। उस वजह से उनकी विधायकी भी छिन गई थी। ये अलग बात है कि इस साल सेशन कोर्ट ने उन्हें मामले में बरी कर दिया।

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