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Patanjali Ad Case: बाबा रामदेव को एक राहत, अब IMA पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

May 14, 2024

नई दिल्ली. पतंजलि आयुर्वेद (patanjali Ayurveda) के बाद अब सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने आईएमए (ima) यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई है। आईएमए चीफ के इंटरव्यू को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इस बात से वे बिल्कुल खुश नहीं है और इतनी आसानी से माफी नहीं दी जा सकती। इधर, अदालत ने पतंजलि से जुड़े मामले में योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है।

अदालत में पेशी से मिली बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को छूट
शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण ने उन दवाओं के विज्ञापन को वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का समय दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील ने उनके मुवक्किलों को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की भी मांग की। कोर्ट इससे राजी हो गया और उन्हें पेशी से छूट मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
आईएमए अध्यक्ष आर वी अशोकन की तरफ से दिए गए इंटरव्यू पर शीर्ष न्यायालय ने नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, ‘डॉक्टर अशोकन आपके अनुभव वाले व्यक्ति से हमने और जिम्मेदार रवैया रखने की उम्मीद थी।’

अशोकन ने इंटरव्यू को लेकर माफी भी मांगी। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा, ‘यह एक बात है कि, लेकिन दूसरी बात है कि क्या हम इसे स्वीकार करेंगे।’ जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने बिल्कुल वैसा ही किया है, जैसा उन लोगों ने किया था। कोर्ट के आदेश के बाद आपने उस पर टिप्पणी की।’

जस्टिस कोहली का कहना है, ‘आपकी माफी के लिए हमारे पास कहने को बस वही है, जो हमने पतंजलि के लिए कहा था। यह मामला न्यायालय में है, जिसमें आप पार्टी हैं। आपके वकील टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते थे, लेकिन आप प्रेस के पास चले गए। हम बिल्कुल खुश नहीं है। हम इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘आप दूसरों के लिए कैसा उदाहरण तैयार कर रहे हैं।’

जस्टिस अमानुल्लाह ने सार्वजनिक माफी की बात कही। उन्होंने कहा, ‘आपने विरोध करने के लिए शुरू में ही माफी मांगकर अच्छा किया। आपने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी? आपने इंतजार क्यों किया?’ अदालत ने आईएमए अध्यक्ष से पूछा कि आप उसी एजेंसी के पास क्यों नहीं गए। कोर्ट ने कहा कि आपकी बात को चैनलों ने उठा लिया और आपने इसके लिए क्या किया।

खास बात है कि पतंजलि एमडी आचार्यबालकृष्ण आईएमए चीफ के इंटरव्यू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने आईएमए चीफ के इंटरव्यू की बात कही थी। साथ ही आरोप लगाए थे कि आईएमए अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की है।

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