
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Goverment) से पूछा कि क्या वे राज्य के एडीजीपी एचएम जयराम (ADGP HM Jayaram) के खिलाफ कथित अपहरण (Alleged Kidnapping) मामले की जांच विशेष शाखा या सीआईडी (CID) को सौंपने पर विचार कर रहे हैं या नहीं। जस्टिस उज्जल भुइंया और जस्टिस मनमोहन की पीठ को तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक पुलिस जयराम का निलंबन 16 जून को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश के चलते नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व में उन पर लगे आरोपों के चलते हुआ है।
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