
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की रोहिणी बार एसोसिएशन (Rohini Bar Association) ने एक बड़ा फैसला फैसला लेते हुए कोर्ट (Court) के अधिकृत वकीलों (Lawyers) और क्लार्क (Clark) के अलावा कोर्ट परिसर में किसी और के काली पेंट और सफेद कमीज पहने पर पाबंदी लगा दी है. यह नियम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले वादियों पर भी लागू रहेगा. यह ड्रेस कोड (Dress Code) अब सिर्फ वकीलों के लिए ही वैलिड होगा.
माना जा रहा है कि रोहिणी बार एसोसिएशन ने यह फैसला कोर्ट में सुरक्षा कारणों और लोगों के साथ आ रही फर्जीवाड़े की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इसलिए अगर अब कोई शख्स वकीलों की पोशाक में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
रोहिणी बार एसोसिएशन के आदेश के मुताबिक 15 अगस्त से तय ड्रेस कोड के अलावा वकीलों के क्लर्कों के लिए वैलिड ID कार्ड रखना जरूरी होगा. बिना अधिकृत ID कार्ड के वकील क्लर्क के रूप में काम करते पकड़े जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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