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आसानी से स्थायी नागरिकता देता है दुनिया का सबसे खुशहाल देश, भारतीय भी कर सकते हैं अप्लाई

September 16, 2025

नई दिल्‍ली । अमेरिका(America) जैसा देश जहां नागरिकता के नियमों(rules of citizenship) को सख्त कर रहा है वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि बेहद खूबसूरत(Very beautiful) भी हैं और आसानी से विदेशियों को स्थायी नागरिकता भी देते हैं। अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला देश नॉर्वे भी उनमें से ही एक है। नॉर्वे की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देश के तौर पर होती है। इस देश को ‘कंट्री ऑफ मिडनाइट सन’ के तौर पर भी जाना जाता है। यहां नागरिकता पाने के लिए आपको बहुत पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।

भारतीयों को कैसे मिलेगी स्थायी नागरिकता?

अगर किसी भारतीय को नॉर्वे की स्थानीय नागरिकता लेनी है तो पहले उसे टेंपररी रेजिडेंस परमिट हासिल करना होगा। टेंपररी रेजिडेंस हासिल करने के कई तरीके हैं। यह वीजा के जरिए हो सकता है। इसके अलावा नॉर्वे के नागरिक से विवाह, पढ़ाई, काम या अन्य माध्यमों से वीजा हासिल किया जा सकता है। हालांकि टेंपररी रेजिडेंस मिलने के बाद स्थायी नागरिकता की कोई गारंटी नहीं होती है।


किसे मिल सकती है स्थायी नागरिकता?

नॉर्वे की स्थायी नागरिकता लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। इनमें पहली शर्त है कि आपको नॉर्वे में 3 साल रहना होगा। इन तीन सालों के दौरान आपको 7 महीने या उससे ज्यादा के लिए देश नहीं छोड़ना होगा। इसके अलावा अगर आप 3 महीने से ज्यादा बिना वैलिड रेडिडेंस परमिट के रहते हैं तब भी आपको स्थायी नागरिकता नहीं मिल पाएगी।

दूसरी बड़ी शर्त है कि अगर आपकी उम्र 16 से 64 साल के बीच है तो सोशल स्टडीज और लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा। व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लगातार रोजगार से जुड़े रहने का सर्टिफिकेट भी नागरिकता मिलने की प्रक्रिया को आसान कर देगा। इसके अलावा नॉर्वेन लेबर ऐंड वेलफेयर ऐडमिनिस्ट्रेशन से कम से कम एक साल के दौरान सहायता लेने वालों को भी नागरिकता नहीं मिलती है।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई

नॉर्वे की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले सारी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद दस्तावेज जुटाकर फॉर्म भरा जा सकता है। दस्तावेजों में पिछले तीन साल के ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। इसके अलावा नौकरी या आय का प्रमाणपत्र, लैंग्वेज टेस्ट पास करने का सर्टिफिकेट और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी लगाना होगा।

नॉर्वेन डारेक्टरोट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके लिए 35 हजार रुपये के करीब फीस देनी होती है। नॉर्वे में स्थानीय पुलिस प्रशासन को ओरिजिनल दस्तावेज और फॉर्म देना होता है। इसतके बाद 2 से 6 महीने का समय लगता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद आप स्थायी रूप से नॉर्वे में रह सकते हैं।

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