
नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के (To change the name of Kerala to Keralam) प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी (Has approved the Proposal) । यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध और विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया ।
सरकार के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद राष्ट्रपति अब केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल की राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। राज्य विधानसभा से प्राप्त सुझावों और विचारों के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश किया जाएगा।
दरअसल, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर नाम परिवर्तन करने का औपचारिक अनुरोध किया था। यदि संसद इस विधेयक को पारित कर देती है, तो आधिकारिक रूप से राज्य का नाम ‘केरलम’ हो जाएगा।
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