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MP में होली पर दो दिन सरकारी छुट्‌टी, 3 और 4 मार्च को रहेगा अवकाश

March 01, 2026

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों (Government employees, teachers) और आम नागरिकों के लिए होली के पावन पर्व से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शासन ने होली की छुट्टियों की सूची में बड़ा बदलाव करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इस बार प्रदेश में होली का उत्सव दो दिनों तक आधिकारिक छुट्टियों के साथ मनाया जाएगा।

सरकार ने क्यों बदला छुट्टियों का कैलेंडर?
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पूर्व में जारी अपने कैलेंडर में संशोधन किया है। विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब होली के उपलक्ष्य में लगातार दो दिनों का सामान्य अवकाश रहेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की मांग और त्योहार की व्यापकता को देखते हुए लिया गया है ताकि लोग सपरिवार इस पर्व का आनंद ले सकें।


  • नया होली हॉलिडे शेड्यूल
    राज्य शासन द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:
    03 मार्च 2026 (मंगलवार): होली के मुख्य पर्व पर पहले से ही सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित था।
    04 मार्च 2026 (बुधवार): अब इस दिन भी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

    संशोधित आदेश की खास बातें
    सामान्य प्रशासन विभाग ने यह नया आदेश 01 मार्च 2026 को जारी किया है। इस आदेश ने 29 दिसंबर 2025 को जारी उस पुरानी सूची को संशोधित कर दिया है, जिसमें केवल एक दिन (3 मार्च) की छुट्टी का प्रावधान था। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक (NI Act के तहत) 3 और 4 मार्च को बंद रहेंगे।

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