
इंदौर। वंदे मातरम नहीं गाने पर विवादों में घिरीं इंदौर की दोनों महिला पार्षदों रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर देर रात को एमजी थाने में बीएनएस की धारा 196 (धार्मिक दुर्भावना फैलाना) के तहत पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया। हालाकि इस धारा में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं रहती। पुलिस नोटिस दे सकती है, जिसके बाद कोर्ट से जमानत हो सकती है।
इससे पहले कल दिन में पार्षद रूबीना खान एमजी रोड थाने में बयान देने के लिए पहुंची थीं। कोतवाली एसपी विनोद दीक्षित ने उनसे पूछताछ की और रूबीना वहां भी वंदे मातरम नहीं गाने पर अड़ी रहीं। हालाकि बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुईं तो वे इसके लिए खेद प्रकट करती हैं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के बजट सत्र में फौजिया शेख अलीम और रूबीना खान द्वारा वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर हुई बहस के बाद यह विवाद बढ़ गया था।
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