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केंद्रीय मंत्री अठावले का जातिगत जनगणना को समर्थन, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

May 20, 2026

डेस्क। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न समुदायों की सटीक आबादी का पता चलेगा और सरकारों को आरक्षण नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। 2027 की जनगणना, जो सोलहवीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, 1931 के बाद पहली बार व्यापक जातिगत गणना को शामिल करेगी और यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी।

सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न जातियों और समुदायों की आबादी का सटीक डेटा मिलेगा। अठावले ने बताया कि जनगणना का आवास सर्वेक्षण चरण शुरू हो गया है और इसके बाद जनसंख्या गणना होगी, जिसके दौरान जाति विवरण भी एकत्र किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, एक बार जनगणना पूरी हो जाने पर, सरकार को विभिन्न जातियों की आबादी के प्रतिशत के बारे में सटीक डेटा मिलेगा, जो नीति-निर्माण में मदद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के जाति-आधारित जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है और सरकार को कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए।


  • अठावले ने कहा कि राज्यों में आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गोवा में लगभग दो फीसदी अनुसूचित जाति की आबादी है और पांच मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय हैं। अठावले ने इस बात का भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी राज्यों जैसे राज्यों से गोवा में प्रवास करने वाले लोगों की लंबे समय से आरक्षण लाभ की मांग रही है। गोवा में अनुसूचित जाति समुदायों को लगभग दो फीसदी आरक्षण मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण प्राप्त है। जातिगत गणना से इन मांगों को संबोधित करने के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

    अठावले ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण शुरू करने को एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा, उच्च जातियों या अन्य समुदायों के हर परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होती। मोदी सरकार ने फैसला किया कि जो परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत नहीं आते हैं, और सालाना आठ लाख रुपये से कम कमाते हैं, उन्हें आरक्षण लाभ मिलना चाहिए।

    केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल वादे किए और आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति की। अठावले ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा राजनीति की है और वास्तविक समाधान प्रदान करने में पीछे रही है।

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